भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद
Translation of Constitution of India into Ol Chiki script
- भारत के संविधान का पहली बार संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि (Ol Chiki Script) में अनुवाद किया गया है।
- ओल चिकी लिपि (Ol Chiki Script) जिसे ओल चेमेट (Ol Chemet), ओल सिकी (Ol Ciki), ओल (Ol) और कभी-कभी संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है
- ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था
- संथाली ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा है।
- भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं।
- संथालों की सर्वाधिक जनसख्या भारत के झारखंड राज्य में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति के रूप में पाई जाती हैं।
संविधान की आठवीं अनुसूची(Eighth Schedule of the Constitution)
- आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 344:
- अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 351:
- यह हिंदी भाषा का विकास करने हेतु इसके प्रसार का प्रावधान करता है
भारत की आधिकारिक भाषाएँ(Official languages of India)
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
- वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था।