Q.झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कितना रुपया निकाला जा सकता है ?
Ans : 1200 करोड़
EXPLANATION :
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21 अक्टूबर 2022 को झारखंड कैबिनेट के द्वारा 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।
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झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया
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इसके तहत पहले 500 करोड़ रुपए निकाले जा सकते थे
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अब इसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।