झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001

 Q.झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कितना रुपया निकाला जा सकता है ? 

Ans : 1200 करोड़

EXPLANATION :

  • 21 अक्टूबर 2022 को झारखंड कैबिनेट के द्वारा 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। 

  • झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया 

  • इसके तहत पहले 500 करोड़ रुपए निकाले जा सकते थे 

  • अब इसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 

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