महिला कर्मचारियों को साठ दिन का विशेष छूटी
- केंद्र सरकार ने घोषणा की है की अब सभी महिला कर्मचारियों को साठ दिन का विशेष अवकाश मिलेगा।
- यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा।
- शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीडा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
साठ दिन का विशेष छूटी के पात्र कौन होंगे ?
- यदि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी।
- यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा।
- विशेष मातृत्व अवकाश उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो।
- राष्ट्रपति President : श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ( 15वाँ)
- उपराष्ट्रपति Vice President : श्री जगदीप धनखड़ ( 14वाँ)
- प्रधानमंत्री Prime minister : श्री नरेन्द्र मोदी (15वाँ)