पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए कानूनी अधिकार

 Q.भारतीय संसद के द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब पर अधिनियमित किया गया था ?  1960

किसी भी बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960(The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) और भारतीय दंड संहिता(Indian Penal Code 1860) के तहत अपराध है 

इसमें अलग-अलग सजा भी निर्धारित है 

क्रूरता के दायरे में क्या आता है 

  • आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत जानवरों को मारना, पीटना और यातना देना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य माना गया है 
  • पशुओं के साथ क्रूरता की शिकायत पुलिस थाने में की जा सकती है 
  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 3 साल कैद या ₹25000 का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकता है 
  • जंगली जानवरों को पकड़ने, मारने और पीटने पर 7 साल की सजा हो सकती है

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