भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद Translation of Constitution of India into Ol Chiki script

 भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद

Translation of Constitution of India into Ol Chiki script

  • भारत के संविधान का पहली बार संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि (Ol Chiki Script) में अनुवाद किया गया है।
  • ओल चिकी लिपि (Ol Chiki Script) जिसे ओल चेमेट (Ol Chemet), ओल सिकी (Ol Ciki), ओल (Ol) और कभी-कभी संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है
  • ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था 
  • संथाली  ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा है।
  • भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं।
  • संथालों की सर्वाधिक जनसख्या भारत के झारखंड राज्य में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति के रूप में पाई जाती हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची(Eighth Schedule of the Constitution)

  • आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 
  • भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

अनुच्छेद 344: 

  • अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 351: 

  • यह हिंदी भाषा का विकास करने हेतु इसके प्रसार का प्रावधान करता है 

भारत की आधिकारिक भाषाएँ(Official languages of India)

  • संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  • असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
  • इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
  • वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
  • वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था।

  • वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।