स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वाबलंबन प्रोत्साहन योजना
- सरकार ने हर माह 600 रूपया [वर्तमान में 1,000 (एक हजार) प्रतिमाह] की प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया था ।
- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वालम्बन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की आयु 5 वर्ष से अधिक हो, शासन की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो, दिव्यांग श्रेणी में आता हो, लाभार्थी अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक की आय आयकर सीमा से अधिक न हो, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया हो तथा शासकीय सहायता प्राप्त उपक्रमों/केन्द्रों एवं संस्थाओं में सेवा कर्मी न हो, वे रूपये पाने के हकदार हैं।