- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है.
- राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब संघ का मंत्रिमण्डल लिखित रूप से इस आशय का प्रस्ताव उसे संसूचित रहे.