भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत का नागरिक माना गया था. संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के लिए ये शर्तें थीं:
- जिनका जन्म भारत में हुआ हो
- जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो
- जो कम से कम पांच सालों तक भारत में रह रहे हों