अनुच्छेद 165
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  • भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 के अधीन महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है. यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है. इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है. इस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है. जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो. अनुच्छेद 165(3) के अन्तर्गत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है.