संघ एवं इसका क्षेत्र (Union and its territories) संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन है। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: (1) राज्यों के क्षेत्र (2) संघ क्षेत्र (3) अधिग्रहीत क्षेत्र (ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।) संविधान की पहली अनुसूची में -राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को दर्शाया गया है। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित क्षेत्र हैं, संविधान के उपबंध सभी राज्यों पर (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) समान रूप से लागू हैं। भाग XXI/21 के अंतर्गत, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं; इनमें शामिल हैं-महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा […]