प्रस्तावना (प्रस्तावना) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ,अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे’ को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं 1. सबसे लंबा लिखित 2. विभिन्न स्रोतों से विहित 3. नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय 4. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था 5. सरकार का संसदीय रूप 6. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय 7. एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका 8. मौलिक अधिकार 9. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत 10. मौलिक कर्तव्य 11.एक धर्मनिरपेक्ष राज्य 12.सार्वभौम वयस्क मताधिकार 13. एकल नागरिकता 14. स्वतंत्र निकाय 15.आपातकालीन प्रावधान 16.त्रिस्तरीय सरकार 17. सहकारी समितियां मूल संविधान वर्तमान में संविधान(2016) प्रस्तावना(Preamble) -1 अनुच्छेद(Article) -395 भाग(Part) -22 अनुसूचियां(Schedules) – 8 प्रस्तावना –1 अनुच्छेद – 465 भाग – 25 अनुसूचियां – 12 भाग-VII – समाप्त चार भागों को जोड़ा गया भागों 4A – […]