अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338-क के द्वारा किया गया है।अनुच्छेद 338ए संविधान का भाग 16 ‘कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध‘ में वर्णित है इस अनुच्छेद को 2003 के 89 वा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया अनूसूचित जनजातियों के लिए पृथक् आयोग 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिये एक नये जनजातीय मंत्रालय की स्थापना […]