National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम (दिसंबर 2005) के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
- एक बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।