झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती, अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2023, दो संशोधनों के साथ झारखंड विधानसभा से पारित हो गया। हालांकि इस विधेयक को विधानसभा में पारित करने से पहले प्रवर समिति के पास भेजना था, लेकिन बिना प्रवर समिति के पास गए विधायक को पारित कर दिया।
प्रवर समिति में भेजने के लिए झारखंड के 6 विधायकों ने प्रस्ताव भी दिया था ताकि इस विधेयक पर गहन अध्ययन किया जा सके। झारखंड की विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस कानून को काला कानून के रूप में संबोधित किया जा रहा है । हालांकि यह अभी कानून नहीं बना है। अभी सिर्फ विधानसभा से पारित हुआ है, इसके बाद राज्यपाल के पास विधेयक को भेजा जाएगा। राजपाल की सहमति पर ही या पूरे राज्य में लागू हो सकेगा।
झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती, अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान :
- विधेयक के प्रावधान नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की जगह 1 वर्ष की सजा और जुर्माना 5 लाख भरना पड़ेगा।
- नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जगह 3 साल की सजा और जुर्माना 10 लाख भरना पड़ेगा।
- व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या प्रबंध तंत्र से षड्यंत्र करने पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना होगा।
- परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या ओएमआर शीट नष्ट करने पर 10 साल सजा और 2 करोड़ रुपए की जुर्माना होगा।
- विधेयक की कंडिका 11-2 में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्र को के संबंध में सवाल खड़े करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिक दर्ज कर सकती है।
- कंडिका 23-1 क और ख के अनुसार ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है।