वित्त आयोग (Finance Commission) भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक संवैधानिक संस्था(constitutional body) है. यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय(quasi-judicial body) है. इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है। संरचना वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है।’ अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए: 1. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। 2. ऐसा व्यक्ति […]