APRIL 2022 JHARKHAND CURRENT AFFAIRS,
- झारखंड में 100 किलोवाट से अधिक बिजली भार का कनेक्शन लेने वाले अपार्टमेंट इमारतों को ऊर्जा संरक्षण के मानकों को अपनाना अनिवार्य होगा
- ऐसी इमारतों पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा
- झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA-Jharkhand Renewable Energy Development Agency) के इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है
- अब इसे झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति मिलना बाकी है ,कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ही इस कोड को पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा
JREDA-Jharkhand Renewable Energy Development Agency
- गठन – 19 फरवरी 2001 (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत )
- Jharkhand State Solar Power Policy 2015”
- “Jharkhand Solar Rooftop Policy, 2018”