बिहार की शासन व्यवस्था

  • संविधान की धारा 168 के तहत राज्य विधान मंडल का गठन किया जाता है।  
  • इसके अनुसार बिहार में विधानमंडल के तीन अंग हैं-  राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। 
  • इस प्रकार बिहार विधान मंडल द्विसदनीय है। 

बिहार विधानसभा

  • बिहार विधान सभा भवन का गठन : 07 फरवरी, 2021 को हुआ था। 
    • बिहार भले 1912 में स्थापित हुआ परंतु 1920 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 07 फरवरी, 1921 को विधान सभा के नव निर्मित भवन में बैठक प्रारंभ हुई ।
    • 07 फरवरी, 2021 को बिहार विधान सभा भवन गठन  का शताब्दी वर्ष था । 
  • विधान सभा के सदस्यों की संख्या – 243 seats
    • झारखंड के गठन होने से पूर्व बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 324 था। 
    • बिहार को 242 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इस प्रकार बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 242 है तथा 1 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है। 
  • बिहार का मुख्यमंत्री – नीतीश कुमार (आठवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ)
  • बिहार विधानसभा का अध्यक्ष (Spekaer) : अवध बिहारी चौधरी
  • बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष(Dy.Spekaer) : महेश्वर हज़ारी 
  • विपक्ष के नेता: विजय कुमार सिन्हा
  • संसदीय कार्य मंत्री : विजय कुमार चौधरी 

 

बिहार का विधान परिषद

  • गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्‍ट,1912 द्वारा बिहार विधान परिषद् का गठन किया गया । 
  • विधान परिषद् की प्रथम बैठक 20 जनवरी, 1913 को पटना कॉलेज (बांकीपुर) के सभागार में हुई ।
  • विधान परिषद के सदस्यों की संख्या – 75 seats
    • अभी बिहार विधान परिषद् में 27 सदस्‍य बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्‍नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्‍थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्‍य हैं ।
  • बिहार  विधान परिषद का सभापति : श्री देवेश चंद्र ठाकुर
  • बिहार  विधान परिषद का उप सभापति :Shri Ramchandra Purve

बिहार की कार्यपालिका

  • बिहार की कार्यपालिका का प्रधान :  राज्यपाल होता  है. जबकि वास्तविक प्रधान मुख्य सचिव होता है। 
  • बिहार का मुख्य सचिव : आमिर सुबहानी है।
  • वास्तविक कार्यपालिका मंत्रीपरिषद है।
  • जिलों की संख्या – 38
  • लोकसभा सदस्यों की संख्या – 40 seats
  • राज्यसभा सदस्यों की संख्या  – 16 seats