संवैधानिक प्रावधान
- मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।
- 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग XXII(22 ) में एक नया अनुच्छेद 394-कजोड़ा गया।
इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किये गये हैं:
- 1. इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाये गये अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगाः
- (i) संविधान का हिंदी में अनुवाद,
- (ii) संविधान के प्रत्येक संशोधन का, जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जायेगा।
- 2. इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जायेगा, जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करायेंगे।
- 3. संविधान के प्रत्येक संशोधन का, जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जायेगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।