संवैधानिक प्रावधान 

  • मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। 
  • 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग XXII(22 ) में एक नया अनुच्छेद 394-कजोड़ा गया। 

इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किये गये हैं: 

  • 1. इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाये गये अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगाः 
    • (i) संविधान का हिंदी में अनुवाद
    • (ii) संविधान के प्रत्येक संशोधन का, जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जायेगा। 
  • 2. इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जायेगा, जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करायेंगे।
  • 3. संविधान के प्रत्येक संशोधन का, जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जायेगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ authoritative text of the constitution in Hindi language Hindi language : SARKARI LIBRARY