राज्य का महाधिवक्ता advocate general of state : SARKARI LIBRARY

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राज्य का महाधिवक्ता (advocate general of state )

  • संविधान (अनुच्छेद 165) में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। 
  • वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है।

 

नियुक्ति एवं कार्यकाल 

  • महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। 
  • उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए।
    •  भारत का नागरिक होना चाहिए
    • उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।
  • संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। 
  • इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। 
  • वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यत बना रहता है, इसका मतलब है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। 
  • वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। 
  • सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।
  • संविधान में महाधिवक्ता के वेतन-भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया -जाता है।

 

कार्य एवं शक्तियां

  • 1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। 
  • 2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। 
  • 3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना।

 

  • अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। 
  • इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में, जहां के लिए वह अधिकृत है, में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। 
  • उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं। जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।

 

राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद

165

राज्य के महाधिवक्ता

177

राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार 

194

महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा

 

संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में

अनुच्छेद

संवैधानिक निर्माण

76

भारत के महान्यायवादी 

148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

165

राज्य के महाधिवक्ता

243-I

राज्य वित्त आयोग

243-K

राज्य निर्वाचन आयोग

243-ZD

जिला योजना समिति 

243-ZE

महानगरीय योजना समिति

263

अंतर्राज्यीय परिषद्

280

वित्त आयोग

307

अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग

315

संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग

324

निर्वाचन आयोग

338

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

338A

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

339

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

340

पिछड़ा वर्ग आयोग

344

राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति

350B

भाषाई अल्प-संख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी