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सीएनटी तथा एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन
धारा
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CNT Act, 1908 और SPT Act, 1949
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2016
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CNT Act ,धारा 49
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इस धारा के तहत् सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी।
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अब उद्योग और खनन कार्यों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी।
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CNT Act
धारा 71(क)
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इस धारा के तहत् एस.ए. आर. कोर्ट से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित की जा सकती थी।
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अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे एस.ए.आर. कोर्ट में दायर होंगे।
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CNT Act ,धारा 21
और
SPT Act ,धारा 13
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मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था अर्थात् जमीन की प्रकृति यदि कृषि है, तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं कर सकता था।
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अब मालिक को जमीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार दिया जाएगा। इसके पश्चात् जमीन मालिक कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान, दुकान के निर्माण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकेगा
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