केंद्रीय अन्वेषण आयोग Central Bureau of  investigation (CBI) सीबीआई की स्थापना  सी.बी.आई 1963 मेंएक संकल्प के द्वारा हुई थी। यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है ।  स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (जो कि निगरानी के मामले देखता था) का भी (CBI) में विलय कर दिया गया।  (CBI)  की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम् आयोग (1962-64) की सिफारिश पर की गयी है।  CBI कोई वैधानिक संस्था नहीं है।  इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 से मिलती है। सी.बी.आई केन्द्र सरकार की मुख्य अन्वेषण(investigation) एजेंसी है।  शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हैं।  यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है।    CBI आदर्श वाक्य (Motto): उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी/Industry, Impartiality and Integrity  सी.बी.आई. का संगठन  सी.बी.आई की निम्नलिखित शाखाएँ हैं:  1. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा 2. आर्थिक अपराध शाखा  3. विशेष अपराध शाखा लिला  4. नीतिगत एवं अंतरराष्ट्रीय […]

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो Central Bureau of Investigation : SARKARI LIBRARY