अनुच्छेद 352

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  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है.
  • राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब संघ का मंत्रिमण्डल लिखित रूप से इस आशय का प्रस्ताव उसे संसूचित रहे.