भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद का सृजन करता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है. इस पद पर उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है Related Articles:भारत के प्रमुख (Indian Chief)